सार्वजनिक परीक्षा कानून 2024 क्या हैं? (What are the Government Examinations Laws (Prevention of Unfair Means) 2024 )

by Sohan Mali

सरकारी नौकरी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ी की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार ने रक नया कानून लागु किया।

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हाल ही में देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा नीट यूजी (NEET UG) और UGC NET की सार्वजानिक परीक्षाओं में हुयी धांधली ने एक बार फिर इस कानून को चर्चा में ला दिया हैं।

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केंद्र की मोदी सरकार ने 21 जून 2024 से पुरे देश में सार्वजानिक परीक्षा कानून (अनुचित साधनों की रोकथाम) लागु किया।

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इस कानून के तहत पेपर लीक गिरोह में सम्मिलित व्यक्तियों, समूहों, गिरोह, और संस्थाओं पर दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान किया गया।

दंड का प्रावधान

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सरकारी परीक्षाओं में नकल और धोखाधड़ी करने वालों पर 3-5 साल तक की जेल का प्रावधान।

पेपर लिक गिरोह में सम्मिलित व्यक्तियों को इसके तहत 05-10 वर्ष कारावास और न्यूनतम एक-एक करोड़ रूपये का जुर्माना।

इस कानून में परीक्षा में सम्मिलित परीक्षार्थियों पर कोई दंडात्मक कार्यवाही का प्रावधान नहीं किया गया, क्योंकि उन पर परीक्षा लेने वाली संस्था के नियमों के अनुसार कार्यवाही होगी।

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