Lok Sabha Election: लोक सभा निर्वाचन में पहली बार भारत निर्वाचन आयोग ने वोट फ्रॉम होम का विकल्प मतदाताओं को उपलब्ध कराया हैं। निर्वाचन आयोग ने घोषणा की हैं कि हम लोकसभा के चुनावों में मतदाताओं को सुविधा देने के लिए वोट फ्रॉम होम की व्यवस्था लेकर आये हैं जिसमें मतदाताओं को घर से वोट देने की सुविधा मिलेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि हम पहली बार इसे लोकसभा में प्रयोग करने जा रहे हैं।
साथ ही ऐसे मतदाता जो अभी 18 वर्ष के नहीं हुए हैं लेकिन मतदान के दिन तक यदि वे 18 वर्ष के हो जाते हैं तो उनके लिए एडवांस फॉर्म भरने की भी व्यवस्था की गयी हैं ताकि वे इसी लोकसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग कर सके हैं। अब ऐसे मतदाता जिन्हे वोट देने के लिए मतदान केंद्र तक जाने में परेशानी होती हैं वे अपने घर से ही वोट कर सकते हैं। इसके लिए निर्वाचन अधिकारी घर-घर जाकर मतदाताओं को वोट फ्रॉम होम (vote from home) की सुविधा देंगे।आइये हम जानते हैं कि वोट फ्रॉम होम क्या हैं और इसका लाभ कैसे लें? (vote from home kya hai)
Lok Sabha Election 2024
देश में 19 अप्रैल से लोकसभा चुनाव प्रारम्भ हो जायेंगे। लोकतंत्र में चुनाव ही सबसे महत्वपूर्ण होता हैं और यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना जरुरी हैं। जो लोग अभी तक 18 साल के नहीं हुए हैं उनके भी एडवांस एप्लीकेशन फॉर्म भरे गये हैं ताकि चुनाव के दौरान यदि वे 18 साल के हो जाते हैं तो वे भी मतदान कर सकते हैं। यह लोकसभा चुनाव पुरे देश में 7 चरणों में होंगे। इस लोकसभा निर्वाचन के साथ-साथ ४ राज्यों के विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव का सातवाँ चरण 01 जून 2024 को सम्पन्न होगा। और 04 जून को लोकसभा चुनाव का परिणाम आयोग द्वारा घोषित किया जायेगा।
लोक सभा क्या है
लोक सभा निम्न सदन हैं जो भारत की सांसद का एक भाग हैं। लोक सभा में आम चुनाव के दौरान चुने गये सांसद लोक सभा के सदस्य होते हैं। लोक सभा निम्न सदन होते हुए भी विधि निर्माण और संविधान संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हैं। लोक सभा के पास राज्य सभा से ज्यादा शक्तियाँ होती हैं। लोक सभा का प्रतिनिधित्व लोक सभा का अध्यक्ष करता हैं और साथ इसकी सहायता के उपाध्यक्ष भी होता हैं। लोक सभा से सम्बन्धित अनुच्छेद को भारत के मूल संविधान में दिए गये हैं। लोक सभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता हैं उसके बाद फिरसे आम चुनाव होते हैं। लेकिन इसका विगठन पांच वर्ष पूर्ण होने से पहले भी किया जा सकता हैं।
देश की संसद ही वो स्थान हैं जहाँ देश को चलाने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं। भारतीय संविधान के भाग -5 में भारत की संसद का गठन और इससे सम्बन्धित सभी प्रावधान किये गये हैं। संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, और लोक सभा के सम्मिलित रूप को कहा जाता हैं। संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव आम जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता हैं। लोक सभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 हैं।
Vote From Home kya hai
ऐसे लोग जिनकी उम्र 85 वर्ष से अधिक हैं और साथ ही दिव्यांग मतदाताओं को घर से ही वोट करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने वोट फ्रॉम होम (Vote From Home) की शुरुआत की हैं। पहली बार वोट फ्रॉम होम (Vote From Home) बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में इसे शुरू किया गया था। उस समय वोट फ्रॉम होम (Vote From Home) की न्यूनतम उम्र 80 वर्ष थी।
देश में 82 लाख सीनियर सिटीजन हैं जिन्हें वोट फ्रॉम होम की सुविधा दी गयी हैं और साथ ही लगभग 88 लाख दिव्यांग मतदाता पंजीकृत हैं। इन सभी को अपने घर से मतदान करने के लिए कर्मचारी घर-घर जायेंगे और इन्हें मतदान करायेंगे। देश में लगभग 2,18,442 मतदाता ऐसे हैं जिनकी उम्र 100 साल से ऊपर हैं। वोट फ्रॉम होम की न्यूनतम आयु सीमा (Vote from home age limit) 85 वर्ष हैं।
बुजुर्ग और हैंडीकैप कैसे उठा सकते हैं लाभ
- आपको वोट फ्रॉम होम के लिए फॉर्म-12D से पंजीकरण करना होगा।
- पंजीकरण ऑनलाइन, फोन पर या किसी पंजीकृत केंद्र पर किया जा सकता है।
- आपको वीडियो कॉल या किसी अन्य वेरिफिकेशन प्रक्रिया से वोट फ्रॉम होम का पंजीकरण करना होगा।
- अब मतदान के दिन चुनाव अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के समान प्रक्रिया से आपके घर पर आकर वोट करने की सुविधा देंगे।
- इसके बाद आपको आपके वोट का कन्फर्मेशन भी मिल जायेगा।
Conclusion
वर्तमान में देश में लगभग 97 करोड़ से अधिक मतदाता हैं। जिसमें लगभग एक करोड़ से भी अधिक बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता हैं जिन्हे घर बैठे वोटिंग की सुविधा देने के लिए चुनाव आयोग ने घर से वोट (Vote From Home) डालने जैसी खास सुविधा दी है। अभी भारत निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ मतदाता यानी सीनियर सिटिजन (Senior citizens above 85 years) , जो 85 साल से अधिक उम्र वाले को घर से ही वोट डालने का विकल्प दिया है। साथ ही इनके अलावा यह सुविधा 40 फीसदी से अधिक दिव्यांगता (Persons with Disabilities) वाले लोगों के लिए भी है।