Government Exam Law: सरकारी परीक्षा कानून (अनुचित साधनों की रोकथाम) 2024 क्या हैं

Government Exam Law (सरकारी परीक्षा कानून) देश में सरकारी परीक्षाओं के पेपरलीक और परीक्षा में होने वाली धांधलियों को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक नया कानून लोक परीक्षा कानून (अनुचित साधनों की रोकथाम) 2024 लागु किया। इस कानून के तहत परीक्षाओं में धांधली करने वाले लोगों अथवा पेपरलिक गिरोह पर सजा एवं आर्थिक जुर्माने का प्रावधान किया गया।

हाल ही में नीट यूजी (NEET UG) तथा यूजीसी नेट (UGC NET) की परीक्षा में हुयी धांधली ने पुरे देश के भविष्य को खतरे में डाल दिया जिसके बाद सरकार ने समय से पहले ही सरकारी परीक्षा कानून (अनुचित साधनों की रोकथाम) 2024 को पुरे देश में लागु कर दिया।

Government Exam Law 2024 (Public Examination Act 2024)

देश में पेपरलीक माफियाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा कानून (अनुचित साधनों की रोकथाम) 2024 को पुरे देश में लागु कर दिया। पेपरलीक और प्रोबेल सॉल्विंग गैंग से निपटने के लिए इस नए कानून का प्रावधान किया गया जिसके बाद सरकार को उम्मीद हैं कि सरकारी परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों और पेपरलीक को रोका जा सकता हैं। लेकिन क्या ये सम्भव हैं कि केवल एक कड़ा कानून लेकर इन धांधलियों को रोका जा सकता हैं क्यूंकि अभी तक देश के कई राज्य सरकारों ने इस तरह के कानून पहले से ही बना रखे हैं फिर भी पेपरलीक होना बंद नहीं हो रहे।

सरकारी परीक्षा कानून (अनुचित साधनों की रोकथाम) 2024 क्या हैं

यह एक केंद्रीय कानून जो सरकारी परीक्षाओं में पेपरलीक करने वाले लोगों, प्रोबलम सॉल्विंग गैंग को रोकने और सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ियों को रोकने के उद्देश्य से लागु किया। सरकारी परीक्षाएं देश का भविष्य निर्धारित करती हैं ऐसे में नियमित ईमानदारी से परीक्षा करवाना सरकार और देश के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी हैं। इस कानून के आने के बाद पेपर लीक करने वालो को दस साल तक की सजा और एक करोड़ रूपये का न्यूनतम जुरमाना देने का प्रावधान किया गया।

सरकारी परीक्षा क्या हैं

देश में अभी पांच संस्थाएं काम कर रही जो सरकारी परीक्षाएं आयोजित करवाती हैं। इन संस्थाओं द्वारा कंडक्ट करवाई गई सभी परीक्षाओं को इस कानून में सरकारी परीक्षा माना जायेगा इसके अलावा सरकार किसी भी समय अधिसूचना जारी करके इसमें सरकारी परीक्षा का नाम जोड़ सकती हैं। यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी रेलवे,एनटीए, आईबीपीएस द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को सरकारी परीक्षा में सम्मिलित किया गया हैं।

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अनुचित साधनों की रोकथाम में क्या शामिल हैं

आर्थिक लाभ अथवा किसी अन्य उद्देश्य से किये जाने वाले 15 कार्यों को अनुचित साधनों में गिना जायेगा जो निम्न हैं-

  • पेपरलीक अथवा उत्तरकुंजी लीक करना।
  • प्रश्न पत्र को गलत तरीके से प्राप्त कर लेना।
  • ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ करना।
  • आंसर शीट के साथ टेम्परिंग करना।
  • परीक्षा की गलत वेबसाइट बनाना।
  • एक या इससे अधिक प्रश्नों का हल उपलब्ध कराना।
  • परीक्षार्थी की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तरीके से सहायता करना।
  • शॉर्टलिस्टेड उम्मीदवारों के दस्तावेजों के साथ टेम्परिंग करना।
  • उम्मीदवारों की शॉर्टलिस्ट की गयी सूची के साथ छेड़छाड़ करना।
  • ऑनलाइन सीबीटी परीक्षाओं में कंप्यूटर नेटवर्क के साथ टेम्परिंग करना।
  • उम्मीदवार के प्रवेश पत्र में अनुचित परिवर्तन कर परीक्षा में बैठना।

 सजा का प्रावधान

  • इस कानून में पेपरलीक करने वाले व्यक्ति को 3-5 साल की जेल और 10 लाख रूपये तक आर्थिक जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया।
  • प्रोबेल्म सोल्विंग गिरोह में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की कारावास सजा और न्यूनतम एक करोड़ रूपये का जुर्माना।
  • किसी संस्था के पपेर्लेअक मामले में सम्पत्ति जब्त करने का भी प्रावधान किया गया।

निष्कर्ष

सरकारी परीक्षाओं के पेपरलीक और अनुचित कार्यों के रोकथाम हेतु केंद्र सरकार ने 21 जून 2024 को लोक परीक्षा कानून (Public Examination Act) पुरे देश में लागु किया। हालांकि इस कानून में परीक्षार्थियों के लिए किसी भी प्रकार की सजा अथवा जुर्माने का प्रावधान नहीं किया गया क्योंकिं इन परीक्षार्थियों पर कार्यवाई परीक्षा आयोजित करवाने वाली संस्था के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

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